: सागर जीआरपी ने हीराकुंड एक्सप्रेस से 13 किलो गांजा पकड़ा,
Tue, Nov 16, 2021
सागर जीआरपी ने हीराकुंड एक्सप्रेस से 13 किलो गांजा पकड़ा है। गांजा लेकर जा रहे आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोपी जबलपुर से गांजा लेकर सागर की ओर आ रहा था। सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे को लेकर पुलिस अधीक्षक रेल विनायक वर्मा ने ट्रेन और स्टेशनों पर सुरक्षा व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सघन चेकिंग के निर्देश दिए थे। जिसके चलते जीआरपी ट्रेन और स्टेशन पर चेकिंग कर रही थी।
इसी दौरान जीआरपी सागर को मुखबिर से सूचना मिली कि हीराकुंड एक्सप्रेस में एक व्यक्ति बैग में गांजा लिए है। खबर मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी पीके अहिरवार टीम के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे। उन्होंने ट्रेन नंबर 08503 हीराकुंड एक्सप्रेस में चेकिंग लगाई। तभी ट्रेन से बैग लिए संदिग्ध उतरा। जिसे तत्काल घेराबंदी कर पकड़ा गया।
बैग की तलाशी ली गई तो उसमें अलग-अलग पॉलीथिन के पैकेट में 13 किलो गीला गांजा बरामद हुआ। जिसे जब्त किया गया। वहीं आरोपी शेख आसिफ उर्फ सोनू पुत्र शेख बाबू (38) निवासी पानी की टंकी के पास रामपुर सेठी नगर जबलपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय से जीआरपी रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान आरोपी से गांजा कहां से लेकर आया और कहां बेचने जा रहा था इस संबंध में पूछताछ की जाएगी।
: श्योपुर,एसडीएम की छापामार कार्यवाही, दो मेडीकल स्टोर शील्ड
Sun, Nov 14, 2021
श्योपुर। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एसडीएम श्योपुर लोकेेन्द्र सरल ने आज शाम छापामार करते हुए दो मेडीकल स्टोर को शील्ड कर दिया तथा संचालको के विरूद्ध एफआईआर के लिए पुलिस कोतवाली में आवेदन प्रस्तुत किया है। इस कार्यवाही में ड्रग इस्पेक्टर देशराज सिंह, पटवारी गजानन्द समाधिया मौजूद रहे।
एसडीएम लोकेन्द्र सरल ने बताया कि शिवपुरी रोड बिजली घर के सामने स्थित सौरभ ड्रग्स एजेन्सी एवं बंजरग मेडीकल स्टोर पर दवाओं की एक्सपायरी जांचने के लिए कार्यवाही की गई तथा स्टॉक रजिस्टर, दवाओं का स्टाक एवं बिल बुक आदि दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान ना केवल एक्सपायरी डेट दवाएं पाई गई बल्कि कुछ नशीली दवाएं भी मिली है। इसके अलावा ड्रग लाइसेंस भी एक्सपायर पाया गया है। इस मामले में दोनो स्टोर्स को शील्ड कर दिया गया है तथा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया गया है।
: रीवा की पेट्रोल पंप संचालक को 30 दिन के भीतर 13 करोड रुपए चुकाने होंगे, हाई कोर्ट
Sun, Nov 14, 2021
जबलपुर
। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में पेट्रोल पंप का संचालन करने वाली विनीता सिंह को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने उन्हें 30 दिन के भीतर 13 करोड़ रुपए बतौर किराया नगर निगम रीवा को अदा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम को नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है।
न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता रीवा निवासी विनीता सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने पक्ष रखा। जबकि अनावेदक पक्ष नगर निगम रीवा की ओर से अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी खड़े हुए। नगर निगम की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि जिस जमीन पर सालों से पेट्रोल पंप संचालित है, उसका मालिकाना हक नगर निगम, रीवा के पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि नगर निगम ने जमीन के मूल मालिक राम स्वरूप वर्मा के वारिस सुदर्शन वर्मा को मुआवजा प्रदान कर दिया था।
इसके बावजूद जमीन के किराएदार पेट्रोल पंप संचालक याचिकाकर्ता द्वारा किराया नहीं चुकाया गया। पिछले 40 साल का लगभग 13 करोड़ किराया बकाया है। यह किराया चुकाने के स्थान पर किराएदार द्वारा मामले को तरह-तरह से उलझाने की कोशिश की जा रही है। यह याचिका भी इसी प्रयास की एक कड़ी मात्र है। हाई कोर्ट ने पूरा मामला समझने के बाद याचिका का निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया ।