: मंदसौर,सीतामऊ टीआई पर फायर करने वाला कुख्यात बदमाश अमजद लाला गिरफ्तार
Tue, Mar 15, 2022
कुख्यात बदमाश अमजद लाला पर 50 हजार रुपये का था इनाम, 200 ग्राम मादक पदार्थ मिला
भीलवाड़ा में सुरबीर सिंह राठौर नाम से आधार कार्ड बनवाया था अमजद लाला ने
मंदसौर। नई आबादी थाने की पुलिस ने बायपास पर एयरपोर्ट के पास से सोमवार रात कुख्यात बदमाश अमजद लाला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 200 ग्राम मादक पदार्थ अल्फाजोलम भी मिला है। अमजद छह साल से फरार था और फरारी के दौरान ही उसने नवंबर 2020 में बेलारी में सीतामऊ थाने के टीआइ अमित सोनी पर फायर किया था।
इसके बाद पुलिस मुख्यालय से उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि फरारी के दौरान अमजद गुजरात के हिम्मत नगर, राजस्थान के भीलवाड़ा सहित अन्य स्थानों पर रहा। भीलवाड़ा में तो उसने सुरबीरसिंह राठौर नाम से आधाार कार्ड भी बनवा लिया था।
वह मंदसौर में किसी को अल्प्राजोलम देने आया था और पुलिस ने उसे पक़ड़ लिया। अमजद पर जान से मारने की कोशिश, अपहरण सहित मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सीतामऊ, मंदसौर, व रतलाम जिले के ताल थाने में 12 प्रकरण दर्ज हैं। अमजद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उज्जैन संभाग स्तर पर भी अलग-अलग टीमें गठित कर रखी थी।
: नरसिंहपुर,आदतन अपराधी शाहरूख खान का जिला बदर
Tue, Mar 15, 2022
नरसिंहपुर
। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने जिले के एक आदतन अपराधी को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली अंतर्गत आजाद वार्ड नरसिंहपुर निवासी शाहरूख खान पिता पप्पू हाजी मोहम्मद शाहिद खान को जिला बदर किया गया है। शाहरूख खान को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित सिंह ने शाहरूख खान को आदेशित किया है कि वह उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चला जावे तथा अपने आचरण में सुधार करे। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करे। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि शाहरूख खान के विरूद्ध एक राय होकर गंदी गालिया देकर लाठी से मारपीट कर चोट पहुंचाना एवं जान से मारने की धमकी देना, चोरी करना, नाबालिग बालिका को बहला- फुसलाकर भगा ले जाना एवं बलात्कार करना, शासकीय कर्मचारी के साथ गाली गलौच एवं शासकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना, लगातार बार- बार अपराध करने के कारण प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के 8 प्रकरण दर्ज हैं।
: खरगोन पुलिस द्वारा अवैध देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस रखने व उनको बेचने वालों को किया गिरफ्तार
Mon, Mar 14, 2022
अवैध हथियार व कारतूस के साथ 04 आरोपी गिरफ्तार,आरोपियों के कब्जे से 16 देशी पिस्टल व 03 जिंदा राउन्ड जप्त
जप्त अवैध हथियारों को पंजाब राज्य मे ले जाने की थी तैयारी
कुल जप्त हथियारों की किमती लगभग 2 लाख 50 हजार रुपये
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में जसपालसिंह पिता गुरूमित सिंह जाति रविदास उम्र 21 वर्ष नि. डां अंबेडकर नगर थाना संगरूर सिटी-01 जिला संगरूर पंजाब के पास से 02 पिस्टल व उसमे एक जिंदा कारतूस। शिवकुमार पिता राकेश कुमार बुंबक जाति वालमिकी उम्र 26 वर्ष नि. डां अंबेडकर नगर थाना संगरूर सिटी -01 जिला संगरूर पंजाब के पास से 02 पिस्टल व उसमे एक जिंदा कारतूस। एशराम पिता सुखलाल डुडवे जाति बारेला उम्र 24 वर्ष नि. ग्राम नया बिलवा थाना भगवानपुरा के 01 पिस्टल एवं 01 देशी कट्टा, पिस्टल की मेग्जिन मेग्जिन मे 01 जिंदा कारतुस डला हुआ मिला कट्टे को चौक करते खाली मिला एवं हाथ मे लिये बैग को चौक करते उसमे 4 नग देशी कट्टे 12 बोर के मिले। राजेश पिता कमिस सिसौदिया जाति बारेल उम्र 21 वर्ष नि. ग्राम नया बिलवा थाना भगवानपुरा के 01 पिस्टल व 01 देशी कट्टा खुसा मिला पिस्टल एवं हाथ मे लिये हुए बैग को चौक करते बैग मे 04 नग देशी कट्टे मिले।
घटना का संक्षिप्त विवरण
गत दिवस रविवार को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि चार व्यक्ति गणगौर माता की बाडी में मंदिर के पास बैठे हैं जिनकी गतिविधिया संदिग्ध है और संभवतः इनके पास अवैध हथियार भी है जिसका ये लोग सौदा कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही कर पुलिस टीम का गठन कर मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा गणगौर माता की बाडी में मंदिर के पास घेराबंदी कर दबिश दी गई। जिसमें 04 व्यक्तियों को पकड़ा चारों व्यक्तियों से उनका नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम जसपालसिंह, शिवकुमार, एशराम एवं राजेश बताया। जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से देशी पिस्टल, देशी कट्टे एवं जिंदा कारतूस मिले जिनको रखने व लेकर घुमने का लायसेंस का पुछते कोई लायसेंस या वैध दस्तावेज नहीं होना बताया।
चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में जसपालसिंह पिता गुरूमित सिंह जाति रविदास उम्र 21 वर्ष नि. डां अंबेडकर नगर थाना संगरूर सिटी-01 जिला संगरूर पंजाब के पास से 02 पिस्टल व उसमे एक जिंदा कारतूस। शिवकुमार पिता राकेश कुमार बुंबक जाति वालमिकी उम्र 26 वर्ष नि. डां अंबेडकर नगर थाना संगरूर सिटी -01 जिला संगरूर पंजाब के पास से 02 पिस्टल व उसमे एक जिंदा कारतूस। एशराम पिता सुखलाल डुडवे जाति बारेला उम्र 24 वर्ष नि. ग्राम नया बिलवा थाना भगवानपुरा के 01 पिस्टल एवं 01 देशी कट्टा, पिस्टल की मेग्जिन मेग्जिन मे 01 जिंदा कारतुस डला हुआ मिला कट्टे को चौक करते खाली मिला एवं हाथ मे लिये बैग को चौक करते उसमे 4 नग देशी कट्टे 12 बोर के मिले। राजेश पिता कमिस सिसौदिया जाति बारेल उम्र 21 वर्ष नि. ग्राम नया बिलवा थाना भगवानपुरा के 01 पिस्टल व 01 देशी कट्टा खुसा मिला पिस्टल एवं हाथ मे लिये हुए बैग को चौक करते बैग मे 04 नग देशी कट्टे मिले।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
गिरफ्तारशुदा आरोपीयो के विरुद्ध थाना कसरावद में अपराध क्र 122/22 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया तथा स्थानीय आरोपियों व पंजाब के आरोपियों का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड व आपराधिक गतिविधियों की जानकारी अनुसंधान में ज्ञात की जाएगी। इस कार्यवाही मे अनुविभागीय अधिकारी मंडलेश्वर श्री ध्रुवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी कसरावद श्री वरुण तिवारी के नेतृत्व मंे प्रआर. 663 मुकेश पटेल, प्रआर. 659 महेश मालवीय, आर. हीरालाल, 482 प्रवीण , 828 तरूण, 544 अनिल, आर. 497 सचिन, 1045 अतुल सै. 43 ईश्वर चौहान, 24 नरेन्द्र पांचाल का विशेष योगदान रहा।