: गाडरवारा। सांईखेडा पुलिस को मिली सफलता, अंधी हत्या का खुलाशा कर 05 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
Thu, Feb 17, 2022
गाडरवारा । थाना साँईखेडा में दिनांक 20/01/2022 को सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात मृतक पुरूष का शव ग्राम खिरैटी में नर्मदा नदी के किनारे रेत में दबा पडा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुचकर मौका मुआयना किया गया एवं मृतक के शव को बाहर निकाला गया। अज्ञात मृतक के शव का बारीकी से परीक्षण करने पर उसके सिर में पीछे एवं बीच मे तथा चेहरे पर सामने दाहिनी आंख के पास, बाये गाल पर, ठोडी पर चोट थी। मृतक की शव पंचनामा कार्यवाही कर पीएम कार्यवाही की गई। मौके पर अज्ञात मृतक पुरूष की पहचान नही हो सकी। जिसमें घटनास्थल निरीक्षण, पीएम रिपोर्ट, शव निरीक्षण पर हत्या का संदेह होने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 ताहि के तहत अप.क्र. 28/22 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दिनांक 12/02/2022 को चौकी सालीचौका में एक व्यक्ति का गुम इंसान पंजीबद्द होने की जानकारी प्राप्त हुई जिसके संबध में जानकारी ली गई जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञात हुआ कि उक्त गुम इंसान का हुलिया अज्ञात मृतक पुरूष से मिलान हो रहा है। उक्त गुम इंसान के वारसानो को बुलाकर मृतक के फोटो उसके पहने कपडो, जूते, ताबीज, कडा के फोटो दिखाकर पूछताछ करने पर वारसान द्वारा अज्ञात मृतक की पहचान अनिल पिता बज्जी ठाकुर 30 साल नि. जाँईखेडा चौकी सालीचौका थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के रूप में हुई।
अंधी हत्या के प्रकरण में आरोपियों पतसाजी एवं गिरफ्तारी हेतु स्थानीय मुखबिरों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गयी साथ ही स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गयी प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु तेकनीकी माध्यमों से भी पतासाजी की गयी साथ ही मृतक के वारसानो से भी पूछताछ कर जानकारी लेने पर वारसानो द्वारा बताया गया कि गाँव जाँईखेडा के अजय ठाकुर के साथ गाँव की लडकी घर से बिना बताए भाग गयी थी जिस पर अपह्ता के भाईयो सुनील, राघवेन्द्र उर्फ बिन्दु, धर्मेन्द्र द्वारा मृतक द्वारा उनकी बहन को भगाने में मदद करने के शक मे मृतक को जान से खत्म करने की कहते थे बताया। उक्त घटना को इन्ही के द्वारा अंजाम देने का संदेह होने पर उक्त अपह्ता के भाईयो को तलाश कर कढाई से पूछताछ करने पर तीनो भाईयो ने अपना जुर्म कबूल कर बताया कि इनकी बहन को करीबन दो माह पूर्व गाँव का अजय ठाकुर भगा कर ले गया था जिसको भगाने मे गाँव के अनिल ठाकुर (मृतक) द्वारा मदद की गई। इसी बुराई पर से दिनांक 17/01/2022 को रात्रि करीबन 08/30 बजे आरोपी राघवेन्द्र उर्फ बिन्दु द्वारा अपने दोस्त अखिलेश ठाकुर के साथ मिलकर फोन से अनिल को पोडार तिगड्डा बुलाकर जाँईखेडा के मुडा वाली रास्ता तरफ ले गये जहा अखिलेश मृतक अनिल को बातो में लगाये रखा। उसी दौरान आरोपी बिन्दु द्वारा अपने दोस्त जितेन्द्र कीर एव बडे भाई सुनील मझले भाई धर्मेन्द्र को फोन से मृतक अनिल को मारने की बात बता कर हथियार लाने को बोला जो मौके पर जितेन्द्र राड लेकर, सुनील कोता (बका) लेकर, और धर्मेन्द्र मौके पर पहुँचे। पाँचो ने मृतक अनिल को घेर लिया और बिन्दु ने राड से मृतक को सिर पर मारा जिससे मृतक गिर गया। बाद में सुनील ने अपने हाथ मे रखे कोता से मृतक को सिर व चेहरे मे मारा। जिसके बाद मृतक की मौत होने पर सुनील अखिलेश और जितेन्द्र अखिलेश की को मोटर साईकिल प्लेटिना से फैक्ट्री सालीचौका छोडकर आया। उसके बाद सुनील और धर्मेन्द्र ने मृतक को चादर से ढककर मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाकर सुनील मोटर साईकिल चलाकर तथा धर्मेन्द्र पीछे बैठकर मृतक को पकडकर पोडार तिगड्डा होते हुए ग्राम खमरिया होकर ग्राम खिरैटी नर्मदा नदी किनारे पहुँचकर हाथो से रेत में गढ्ढा खोदकर मृतक को गढा दिया। और आरोपी बिन्दु मृतक की मोटर साईकिल पल्सर और उसका मोबाईल लेकर अपने घर चला गया। विवेचना दौरान पूछताछ बाद मेमोरेण्डम के मुताबिक घटना मे आई साक्ष्यो को जब्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर आरोपीगण 1. सुनील पिता शिब्बू ठाकुर 29 साल 2. धर्मेन्द्र उर्फ देवेन्द्र पिता शिब्बू ठाकुर 27 साल 3. राघवेन्द्र उर्फ बिन्दु पिता शिब्बू ठाकुर 24 साल तीनो निवासी ग्राम जाँईखेडा थाना गाडरवारा 4, जितेन्द्र उर्फ जित्तू पिता दम्मा कीर 25 साल 5. अखिलेश पिता शनिराम ठाकुर 22 साल दोनो निवासी ग्राम खुरसीपार थाना गाडरवारा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय गाडरवारा पेश किया गया।
आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी में इनकी रही सराहनीय भूमिका:-
अंधी हत्या के प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे एवं अनु. अधिकारी पुलिस गाडरवारा श्रीमती राजेश्वरी कौरव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साँईखेडा उपनिरी. अनिल अजमेरिया, सउनि सुरेश पुरी गोस्वामी, आरक्षक 207 बसंत रजक, आरक्षक 649 राजेन्द्र धाकड, आरक्षक 87 रामकुमार डेहरिया, आरक्षक 312 महेन्द्र, महिला आरक्षक 501 आरती, महिला आरक्षक साधना, महिला आरक्षक रश्मि, सायवर सेल आरक्षक अभिषेक सूर्यवंशी की सराहनीय भूमिका रही है।
: नरसिंहपुर,हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
Sat, Feb 12, 2022
नरसिंहपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश देवड़ा के न्यायालय द्वारा हत्या के प्रकरण में आरोपी सेवाराम ठाकुर पिता रूप सिंह ठाकुर निवासी ग्राम खुरसीपार को भादस की धारा 302 में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 25 (1) बीबी में 03 वर्ष एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड सें दंडित किया गया।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनॉंक 11/03/2021 को पुलिस चौकी झौंतेश्वर के अंतर्गत ग्राम खुरसीपार निवासी पिस्सू ठाकुर की आरोपी ने हसिया मारकर हत्या कर दी। अभियोजन की और से प्रस्तुत की गई साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में पैरवी प्रदीप कुमार भटेले अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा की गई।
: नरसिंहपुर,गांजा रखने के आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा
Sat, Feb 12, 2022
नरसिंहपुर । विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्री जसवंत यादव के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 7 / 21 में आरोपी मांगीलाल आत्मज गणपत दरोगा, निवासी मिदियान, जिला नागौर राजस्थान तथा वीरमाराम आत्मज गेवरराम जाट निवासी पंचला सिद्धा जिला नागौर राजस्थान को धारा 8/ 20 एनडीपीएस के अंतर्गत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किए जाने का दंडादेश पारित किया । इस मामले में 30-9- 2020 को 17:00 बजे पुलिस थाना स्टेशन गंज को सूचना प्राप्त हुई कि महमदपुर टोल प्लाजा से एक पिक अप वाहन क्रमांक टीएस 08 यूडी 0541 गुजरने वाली है जिसमें गांजा का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर वहां से गुजरने वाले उक्त वाहन को पकड़ा और उसकी तलाशी लेने पर गाड़ी में पीछे तरफ गाड़ी को सुधार कर जो डिक्की बनाई गई थी उस डिक्की में 40 पैकेट गांजा रखा पाया गया जिसका वजन 68 किलोग्राम था। आरोपी गण के विरुद्ध थाना स्टेशन गंज नरसिंहपुर में अपराध क्रमांक 763/ 20 पंजीबद्ध हुआ। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव लोक अभियोजक ने न्यायालय के समक्ष साथ 8 अभियोजन साक्ष्यों का परीक्षण कराया और अपने तर्क प्रस्तुत किए।
देशबन्धु