Sunday 23rd of August 2026

ब्रेकिंग

दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट के विरुद्ध खाद्य विभाग का जांच अभियान

भगवान नर्मदेश्वर महादेव का माँ नर्मदा के पवित्र जल से होगा जलाभिषेक, कांवड़ियो के लिए भंडारा प्रसादी की व्यवस्था उपलब्ध

बरमान घाट का पुल पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जबकि सतधारा घाट के पुल पर भी पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है

मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी : मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह

नरसिंहपुर जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में आयोजित हुआ नशा मुक्ति अभियान, विद्यार्थियों ने ली नशामुक्त समाज की शपथ

: समाचार-पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशकों की सुविधा के लिए पोर्टल शुरू

Aditi News Team

Mon, Nov 7, 2022
प्रकाशन की प्रति नि:शुल्क जमा करना जरूरीप्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश से प्रकाशित नियतकालिक प्रकाशन की एक प्रति जिला जनसम्पर्क कार्यालय में नि:शुल्क देना अनिवार्य है। प्रकाशकों की सुविधा की दृष्टि से प्रकाशन की प्रति जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के संबंध में जिला जनसम्पर्क कार्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये है।प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के धारा-9 में प्रावधान है कि समाचार-पत्र और पत्रिकाओं के या अन्य नियतकालिक प्रकाशन के प्रकाशित होने के पश्चात उसकी प्रति यथाशीघ्र जिला जनसम्पर्क कार्यालय को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाय। इसके साथ ही एक प्रति आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय की पंजीयन शाखा में उपलब्ध कराई जाए। वर्तमान में प्राय: यह देखा जा रहा है कि समाचार प्रकाशक प्रकाशन के बाद समय पर नियमित रूप से जिला जनसम्पर्क कार्यालय में प्रकाशन की प्रति जमा नहीं करा रहे है। इस व्यवस्था से प्रकाशक समाचार-पत्र-पत्रिकाओं की एक प्रति एक नियततिथि तक ही जमा करा सकेंगे।

Tags :

जरूरी खबरें