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: जबलपुर,अकेले नहीं है आप, विधिक सेवा प्राधिकरण है आपके साथ

Aditi News Team

Sat, May 29, 2021

जबलपुर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक के कुशल मार्गदर्शन एवं न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव प्रशासनिक न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक हित मे अथक प्रयास किए जा रहे है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विवाद विहीन ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों में सेवा दल के सदस्यों के साथ ऑनलाईन माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्राम पंचायत के लोगों को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने हेतु बिंदुओं पर चर्चा की गई। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चयनित विवाद विहीन ग्रामों में मुख्य रूप से एवं अन्य ग्रामों में भी कोविड-19 महामारी के दौरान ‘‘कोरोना मुक्त गांव’’ बनाने के लिये पहल की गई है, जिसके अंतर्गत पैरालीगल वालेंटियर्स के माध्यम से वृहद स्तर पर कोविड-19 महामारी और वैक्सीनेशन के लिये जागरूकता का कार्य किया जा रहा है तथा ग्राम में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री की उपलब्धता बढाने का भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं इंडिया विजन फाउण्डेशन के साथ एड्रेसिंग इश्यू ऑफ जेल इन्मेट्स विषय पर 21 मई को ऑनलाईन माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इसका उद्देश्य जेल में निरूद्ध बंदियों को आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास करना है। बैठक में केन्द्रीय जेल जबलपुर, नरसिंहपुर, ग्वालियर, रीवा, भोपाल, सागर एवं इंदौर के 20-20 प्रहरियों व जेल मुख्यालय के 5 प्रहरियों के दो दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण प्रहरीगण के कार्य व्यवहार, तनाव मुक्त वातावरण आदि पर केन्द्रित है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम द्वारा नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान जिला चिकित्सालय को इप्का लेबोरेटरी एवं स्थानीय बैंक के सहयोग से चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री प्रदाय की गई। जिसमें पलंग, गद्दे, तकिये, चादर, ऑक्सीजन वाल्व, आई.वी सेट, पी.पी.ई. किट, ऑक्सीमीटर, स्टूल, मेडिसिन किट तथा एन-95 मास्क सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त महामारी के संक्रमण के प्रकरणों की बढ़ती संख्या के कारण संवेदनशीलता का परिचय देते हुए वंचित वर्ग को ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन तथा जीवन रक्षक दवा जैसे रेमडेसीविर इंजेक्शन आदि प्रदाय करने में सहायता की गई। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए पैरालीगल वालेंटियर द्वारा एन.जी.ओ. के सहयोग से बीमार जरूरतमंद व्यक्तियों को राशि एक रूपये प्रतिदिन की दर से ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य मेडिकल उपकरण किराए पर दिए जा रहे हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा 23 मई 2021 को वैश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराई से प्रभावित बांछड़ा समुदाय बाहुल्य ग्राम सगरग्राम में जागरूकता एवं राहत सामग्री वितरण हेतु शिविर आयोजित किया गया। जि.वि.से.प्रा. नीमच अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं एवं शासकीय विभागों के समन्वय से बांछड़ा समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु प्रयत्नशील है। कोरोना महामारी में राशन सामग्री के अभाव के चलते जिला विधिक प्राधिकरण सेवा नीमच द्वारा एनजीओ के समन्वय से करीब 80 परिवारों को राशन किट एवं दवाईयों की किट वितरण की गई।
विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव सक्रिय रूप से पैरा लीगल वालेंटियर्स और पैनल अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, ताकि उन बंदियों तथा जरूरतमंद लोगों को संवेदनशीलता के साथ गुणवत्तापूर्ण कानूनी एवं अन्य सहायता प्राप्त हो सके, जिनका न्याय वितरण प्रणाली तक पहुंचना मुश्किल है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कोरोना रोकथाम बचाव जागरूकता के लिए रंगोली बनाकर एवं टीकाकरण हेतु जन जागरूकता का प्रचार प्रसार, आमजन को निःशुल्क मास्क वितरण, जरूरतमंद व्यक्तियों के घर पर ही दवाईयां उपलब्ध कराना, चिकित्सालयों में भी अपनी सेवाएं देना, मुक्तिधाम में लकड़ियों की कमी आने पर लकड़ियों की व्यवस्था करने के कार्य पैरालीगल वालेंटियर के माध्यम से किये जा रहे है।
भीषण गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए पैरालीगल वालेंटियर के माध्यम से पक्षियों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर, शिवपुरी एवं गुना द्वारा पानी के सकोरे रखकर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजगढ द्वारा भीषण गर्मी में पशुओं के लिये हरे चारे की व्यवस्था, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा ’पंच - ज’ कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी विद्यालय थांदला के परिसर में वृक्षारोपण किया गया।

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