: नरसिंहपुर जिले के प्रमुख समाचार
Fri, Sep 2, 2022
राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न
नरसिंहपुर। कलेक्टर श्री रोहित सिंह द्वारा गुरूवार को राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई। पूरे दिन दो चरणों में चली बैठक में उन्होंने राजस्व प्रकरणों, नामांतरण, बटवारा व सीमांकन प्रकरणों, राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू- अधिकार योजना, नगरीय भू- अधिकार योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एलआर लिंकिंग व ई- केवायसी लिंकिंग, सीएम किसान सत्यापन, अवैध कॉलोनियों, वोटर आईडी से आधार कार्ड लिंकिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी से संबंधित डीपीआर, प्रोजेक्ट निदान, अभियान चलाकर बनाये गये जाति प्रमाण पत्रों की विस्तृत समीक्षा की।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब करने पर कारण बताओ नोटिस
आरसीएमएस पोर्टल पर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के 3 एवं 6 माह से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या अधिक होने पर नायब तहसीलदार चांवरपाठा, तहसीलदार तेंदूखेड़ा, अपर तहसीलदार, नजूल, उप खंड अधिकारी तेंदूखेड़ा, नायब तहसीलदार बोहानी, नजूल अधिकारी नरसिंहपुर, उप खंड अधिकारी नरसिंहपुर, तहसीलदार गाडरवारा, तहसीलदार करेली को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में दिये। साथ ही उक्त लंबित प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निराकृत करने निर्देशित किया।न्यायालय तहसीलदार गाडरवारा में तीन माह से लंबित प्रकरण 160, तीन माह से छह माह तक लंबित प्रकरण 41, छह माह से एक वर्ष तक लंबित प्रकरण 54, तहसीलदार न्यायालय करेली में तीन माह से लंबित प्रकरण 214, तीन माह से छह माह तक लंबित प्रकरण 115, छह माह से एक वर्ष तक लंबित प्रकरण 211 एवं एक वर्ष से दो वर्ष तक लंबित प्रकरण 25, नायब तहसीलदार चांवरपाठा में तीन माह से लंबित प्रकरण 119, तीन माह से छह माह तक लंबित प्रकरण 45, छह माह से एक वर्ष तक लंबित प्रकरण 14, तहसीलदार तेंदूखेड़ा में तीन माह से लंबित प्रकरण 269, तीन माह से छह माह तक लंबित प्रकरण 124, छह माह से एक वर्ष तक लंबित प्रकरण 8, नायब तहसीलदार बोहानी में तीन माह से लंबित प्रकरण 360, तीन माह से छह माह तक लंबित प्रकरण 99, छह माह से एक वर्ष तक लंबित प्रकरण 31, उप खंड अधिकारी नरसिंहपुर में तीन माह से लंबित प्रकरण 207, तीन माह से छह माह तक लंबित प्रकरण 128, छह माह से एक वर्ष तक लंबित प्रकरण 58 है।
पात्र हितग्राहियों को बैंक ऋण वितरित करवाने पर रहे फोकस
प्रधानमंत्री किसान लैंड रिकार्ड लिंकिंग एवं प्रधानमंत्री किसान ई- केवायसी के तहत गाडरवारा एवं करेली तहसील में पैंडिंग प्रकरण अधिक होने पर संबंधित तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना एवं स्वामित्व योजना के तहत हर ब्लॉक में हितग्राहियों को बैंक ऋण वितरित करवाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। बैठक में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में राहत राशि प्रकरणों में देरी नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।
वोटर आईडी से आधार लिंकेज की प्रगति की समीक्षा
वोटर आईडी से आधार लिंकेज की प्रगति की जानकारी उन्होंने बैठक में ली। कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में लापरवाही करने वाले बीएलओ के वेतन आहरित नहीं किये जायें। वहीं शतप्रतिशत आधार लिंकेज करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जाये। इस आशय के निर्देश उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े जनपद पंचायत सीईओ एवं सीएमओ को दिये।
नियम- निर्देशों का पालन नहीं करने वाली कॉलोनियों पर हो कार्रवाई
हाई कोर्ट में विचाराधीन एवं निराकृत प्रकरण एवं आयोग से प्राप्त लंबित शिकायतों की जानकारी भी उन्होंने बैठक में ली। मुख्यमंत्री नगरीय भू- अधिकार योजना एवं आवासीय भू- अधिकार योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि उक्त योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य पूरे किये जायें। इसकी प्रतिदिन मॉनीटरिंग की जायेगी। जिले में अवैध कॉलोनियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों के लिए निर्धारित नियम- निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाये।
प्रोजेक्ट निदान के शिविरों में आये आवेदनों के निराकरण की समीक्षा
बैठक में उन्होंने प्रोजेक्ट निदान के तहत लगाये गये शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जनपदवार समीक्षा की। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बीपीएल कार्ड, राजस्व, खाद्यान्न पात्रता पर्ची, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन आदि के प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा कि अपने- अपने क्षेत्रांतर्गत शासकीय स्कूलों, आंगनबाड़ियों, चिकित्सालयों, मूंग खरीदी केन्द्रों, मध्यान्ह भोजन एवं गौशालाओं का सतत रूप से निरीक्षण करते रहें।
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक 5 सितम्बर को
नरसिंहपुर। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक कलेक्टर श्री रोहित सिंह की अध्यक्षता में 5 सितम्बर को अपरान्ह 4 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की जायेगी। सर्वसंबंधितों से बैठक में उपस्थिति की अपेक्षा की गई है। यह जानकारी कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने दी है।
देवरी में दो सितम्बर को ग्राम पंचायत स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर
नरसिंहपुर। कलेक्टर श्री रोहित सिंह के निर्देशानुसार शुक्रवार दो सितम्बर को जनपद पंचायत चांवरपाठा के अंतर्गत सेक्टर मुख्यालय देवरी में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्राम पंचायत रम्पुरा, पीपरपानी, खमरिया, गुटौरी, बिल्गुवां, देवरी, गुंदरई, बिल्हरा, बिजौरा, नादिया, पड़रिया एवं खैरीकलां को शामिल किया गया है।इस सिलसिले में कलेक्टर के अनुमोदन से अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने सेक्टर में शामिल ग्राम पंचायतवार नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं।
: गाडरवारा, जमाड़ा बारहा रोड निर्माण को लेकर दूसरे दिन बैठक का आयोजन
Thu, Sep 1, 2022
जमाड़ा बारहा रोड निर्माण को लेकर दूसरे दिन बैठक का आयोजनगाडरवारा । जमाड़ा बारहा रोड पुनर्निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है आज क्षेत्र के गैर राजनैतिक आम किसान युवा क्षेत्रवासियों ने बेहर मंदिर उसकाघाट मैं बैठक का आयोजन किया जिसमें सर्व समिति से निर्णय लिया
कि गांव-गांव संपर्क कर सरपंच के लेटर पैड पर आवेदन तैयार कर 6 तारीख को अनुविभागीय दंडाधिकारी गाडरवारा को ज्ञापन सौंपा जाए जिसकी रूपरेखा बनाते हुए लोगों से अपील की गई है कि वह पलोटन गंज शक्ति धाम मैं 6 तारीख को 11:00 बजे एकत्रित हो कर एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे निर्धारित समय अवधि में अगर कोई कार्यवाही संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इसके लिए उग्र आंदोलन भी किया जाएगा बैठक में ग्राम जमाड़ा बरेली भूत खेड़ा कठौतिया सिरे गांव भमका इमलिया पिपरिया गोलगांव ढुरसरू बारहा बड़ा आसपास के गांव से बड़ी संख्या में समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे !
: नरसिंहपुर,एसडीएम की जांच के आधार पर तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जेएस विलसन को कारण बताओ नोटिस, तीन लिपिक निलंबित
Wed, Aug 31, 2022
एसडीएम की जांच के आधार पर तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जेएस विलसन को कारण बताओ नोटिसनरसिंहपुर। जनसुनवाई और अन्य माध्यमों से तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती जेएस विलसन द्वारा की गई वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताओं की लगातार गंभीर शिकायतें मिलने पर इनकी जांच के लिए कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने एसडीएम नरसिंहपुर श्री राजेश शाह को अधिकृत किया था। इस संबंध में एसडीएम श्री शाह के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने श्रीमती विलसन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस का जबाव 3 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। निर्धारित समयावधि में जबाव नहीं प्रस्तुत करने की दशा में श्रीमती विलसन के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।कारण बताओ नोटिस के अनुसार तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के कृत्य, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं, पद के दुरूपयोग, पदीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता के द्योतक हैं और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अत: क्यों न श्रीमती विलसन के विरूद्ध मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के प्रावधानों के तहत निलंबन एवं यथोचित अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जाये।एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती विलसन द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के अनुमोदन के बगैर विकासखंड शिक्षा अधिकारी करेली के रिक्त पद पर प्राचार्य शा.उ.मा.वि. समनापुर श्री एनके शर्मा का नियुक्ति आदेश स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया। नियमों की अनदेखी कर विकासखंड कार्यालय नरसिंहपुर के आहरण एवं संवितरण के अधिकार स्वयं के हस्ताक्षर से स्वयं के लिए बगैर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किये। लगभग 92 शिक्षकों व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये बगैर किसी ठोस आधार के बिना निलंबित किया। इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन भी नहीं लिया। इन शिक्षकों और कर्मचारियों को बगैर जांच एवं आरोप पत्र जारी किये एक माह के अंदर बहाल भी कर दिया। बहाली में उन्हें मनचाहे स्थानों पर पदस्थ किया गया।जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राथमिक शिक्षक हिरनपुर टोला श्री मोहम्मद अकरम हनफी को वेतन संबंधी कार्यों में सहयोग कर सुनियोजित ढंग से षड़यंत्र रचकर लगभग 27 लाख रूपये की शासकीय राशि के गबन में निलंबित किया गया। बीईओ गोटेगांव के कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड- 3 श्री अतुल मिश्रा जो वेतन देयक का कार्य कर रहे थे, उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बगैर किसी वरिष्ठ अधिकारी के अनुमोदन के श्री हनफी को विभागीय जांच में आंशिक रूप से दोषी पाये जाने के उपरांत एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाकर उनको बहाल किया गया। इस प्रकरण में श्री हनफी द्वारा राशि जमा करना गबन को स्वीकार करना है। इस प्रकरण में श्री हनफी एवं संबंधित लिपिक के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाना थी, जो नहीं कराई गई।प्राथमिक शिक्षक इमलिया श्री लोकेश बसेड़िया को निलंबित कर उन्हें ऊमरपानी प्राथमिक शाला में बहाल कर पदस्थ किया गया। इस आदेश में पुन: संशोधन कर उन्हें प्राथमिक शाला कठौतिया में पदस्थ किया गया। कठौतिया में पदस्थ शिक्षिका श्रीमती पूनम ठाकुर को महगुवां चीचली में बहाल करने के बाद पदस्थ किया गया। श्री लोकेश बसेड़िया की पत्नी श्रीमती माया बसेड़िया को बालक प्राथमिक शाला से निलंबित कर उन्हें बहाल करते हुए उनके पति के साथ प्राथमिक शाला कठौतिया में ही पदस्थ किया गया।श्रीमती विलसन द्वारा श्री मुकेश गढ़ेवाल माध्यमिक शिक्षक हिनौतिया के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से निलंबन की कार्रवाई की गई, जबकि इस संबंध में श्रीमती विलसन को अधिकार प्राप्त नहीं है। शिक्षा विभाग में आऊटसोर्स माध्यम से कर्मचारियों की पूर्ति एमपी कॉन एजेंसी करती है, परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती विलसन द्वारा 100 से अधिक कर्मचारी विभिन्न पदों पर भर्ती कराये गये। इस संबंध में जांच अधिकारी को संबंधित रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया। स्वयं की सेवा पुस्तिका में वर्ष 2021 की वेतन वृद्धि की स्वीकृति स्वयं द्वारा दर्ज कराई गई। इस संबंध में सक्षम अधिकारी का वेतन वृद्धि स्वीकृति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं पाया गया। श्रीमती विलसन द्वारा जिले की अशासकीय शालाओं की मान्यता एवं नवीनीकरण के प्रकरणों में आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होने के बावजूद भी नवीन मान्यतायें दी गई और उनके नवीनीकरण किये गये। श्रीमती विलसन 18 अगस्त से लगातार बगैर किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति से मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। श्रीमती विलसन को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद से हटाने एवं उनके विरूद्ध जांच कराने के बावजूद श्रीमती विलसन द्वारा कार्यालय की नस्तियां अनाधिकृत रूप से अपने निवास पर ले जाई गई। किसी सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये बगैर श्रीमती विलसन जिला मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के आदेश की अवहेलना करते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नरसिंहपुर में उपस्थिति भी नहीं दी है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश के आदेश द्वारा श्रीमती विलसन की पहले एक वेतन वृद्धि और इसके बाद दो वेतन वृद्धियां रोकी गई। इसके बावजूद उक्त आदेश को श्रीमती विलसन की सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया।
तीन लिपिक निलंबित
नरसिंहपुर। अनुविभागीय दंडाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के जांच प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न अनियमिततायें मिलने पर कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग के तीन लिपिकों को निलंबित किया है। कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोटेगांव में पदस्थ सहायक ग्रेड- 3 श्री अतुल मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्थापना लिपिक सहायक ग्रेड- 3 श्री ललित किशोर कौरव और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लेखापाल श्री राजेश नामदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबित लिपिकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। निलंबन आदेश मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं। अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच किये जाने हेतु इन लिपिकों को निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में श्री अतुल मिश्रा का मुख्यालय जनपद पंचायत सांईखेड़ा, श्री ललित किशोर कौरव का मुख्यालय तहसील कार्यालय गोटेगांव और श्री राजेश नामदेव का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय चीचली नियत किया गया है।उल्लेखनीय है कि श्री अतुल मिश्रा के कार्यकाल के दौरान सुनियोजित ढंग से सांठगांठ कर 27 लाख रूपये की शासकीय का गबन हुआ था, जिसकी जांच जारी है। श्री ललित किशोर कौरव सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्यालय से अनुपस्थित हैं, इस कारण से वांछित रिकार्ड प्राप्त नहीं होने से उक्त जांच प्रभावित हो रही है। श्री राजेश नामदेव द्वारा अशासकीय शालाओं की मान्यता एवं उनके नवीनीकरण के प्रकरणों में गड़बड़ी प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुई है।