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बाल विवाह पर त्वरित कार्रवाई- तीन मामलों में रोका गया विवाह : मण्डला के ग्राम पंचायत अहमदपुर एवं परियोजना घुघरी के ग्राम ककनू में-2 बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही हुई कार्यवाही

Aditi News Team

Wed, Apr 22, 2026

रिपोर्टर दिनेश यादव

बाल विवाह पर त्वरित कार्रवाई- तीन मामलों में रोका गया विवाह

मंडला- आपको बता दें कि- परियोजना मण्डला के ग्राम पंचायत अहमदपुर एवं परियोजना घुघरी के ग्राम ककनू में-2 बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित विवाह स्थलों पर पहुंचकर कार्रवाई की- टीम द्वारा बालक / बालिका के माता-पिता एवं परिजनों को बाल विवाह न करने के लिए समझाइश दी गई तथा इसके दुष्परिणामों से अवगत कराया गया- साथ ही यह भी बताया गया कि-18 वर्ष से कम आयु की लड़की एवं-21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है- जो कानूनन अपराध है- अधिकारियों ने जानकारी दी कि बाल विवाह कराने- करवाने या इसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों के खिलाफ-1 लाख रुपये तक का जुर्माना एवं- 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है- विवाह समारोह में उपस्थित लोगों को भी बाल विवाह में शामिल न होने की सख्त हिदायत दी गई- समझाइश के बाद बालक / बालिका के माता-पिता एवं परिजनों ने बाल विवाह न करने पर सहमति जताई- मौके पर पंचनामा तैयार कर सभी की सहमति ली गई- उक्त कार्रवाई में पुलिस प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम सक्रिय रूप से उपस्थित रही।

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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

पुलिस अधीक्षक मंडला

मंडला जिला कलेक्टर

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