Tuesday 1st of September 2026

ब्रेकिंग

क्या था आत्मघाती कदम का कारण?

थाना करेली अंतर्गत अवैध शराब की तस्करी करते एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में।

विधायक श्री पटेल ने भगत सिंह वार्ड में मंदिर निर्माण के लिए किया भूमिपूजन तेंदूखेड़ा से डोभी तक निकली यात्रा,

टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने महिला CHO रितु अहिरवार को समझाया मरीज का BP नापने का सही तरीका

5 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई

: अशोका गार्डन स्थित कुक डूं कूं रेस्ट्रों का खाद्य पंजीयन निलंबित

Aditi News Team

Thu, Feb 1, 2024
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा 80 फीट रोड़, अशोका गार्डन क्षेत्र में स्थित 11 रेस्टोरेंट आदि में लगे तन्दूरों की जांच की गई। इस दौरान कुक डू कूं रेस्ट्रों के तन्दूर में लकड़ी तथा कोयले का उपयोग होना पाये जाने के कारण खाद्य पंजीयन प्रधिकारी के द्वारा प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन काल में प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन प्रतिबंधित रहेगा ।   निरीक्षण के दौरान इंडियन कॉफी एण्ड टी रेस्टोरेंट तथा शर्मा जी प्योर वेज रेस्टोरेंट में खाद्य कारोबार का संचालन बिना खाद्य पंजीयन के होना पाया गया ।   अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार दोनों प्रतिष्ठानों के मालिकों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) के अन्तर्गत प्रकरण माननीय न्यायालय न्याय-निर्णायक अधिकारी, जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें धारा 58 के अन्तर्गत दो लाख रूपये तक जुर्माना का प्रावधान है ।  

Tags :

जरूरी खबरें